झाबुआ। आगामी त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, विवाह समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) और (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 4 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले फोटो, वीडियो, कमेंट, गाने और आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंटरनेट के अन्य माध्यमों पर भी इस तरह की सामग्री साझा करना प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अलावा जिले में किसी भी संगठन या व्यक्ति को धरना-प्रदर्शन, रैली अथवा जुलूस निकालने से पहले संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजन के लिए सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा, जबकि पुलिस अभिमत के बिना आवेदन कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा।
प्रशासन ने आयोजनों के दौरान भड़काऊ नारे, आपत्तिजनक बैनर-पोस्टर और शस्त्र प्रदर्शन पर भी पूरी तरह रोक लगाई है। अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का यह कदम धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज, जनजातीय गौरव दिवस, गुरुनानक जयंती, क्रिसमस और नववर्ष सहित आगामी त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।