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December 31, 2022, 4:00 pm
REPORT : जिले के सोनकच्छ में आयोजित होगा मुख्यमंत्री विवाह/निकाह सामूहिक सम्मेलन, जनपद पंचायत में इस तारीख तक करा सकते हैं पंजीयन, पढ़े खबर 

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देवास। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह/निकाह योजनांतर्गत निराश्रित निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यकता के लिए निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन दिनांक 18 जनवरी 2023 को स्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण सोनकच्छ में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनकच्छ ने बताया कि जनपद पंचायत सोनकच्छ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह/निकाह योजनांतर्गत निराश्रित निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यकता हेतु निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन 18 जनवरी 2023 को स्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण सोनकच्छ में आयोजित किया जा रहा है। उक्त सम्मेलन में आवेदक के लिए आय का कोई बंधन नहीं रहेगा। आवेदन 03 जनवरी 2023 तक कार्यालय जनपद पंचायत सोनकच्छ प्राप्त किये जायेगे। पंजीयन की व्यवस्था कार्यालय जनपद पंचायत सोनकच्छ में की गई है। इस के लिए संबंधित वर-वधू अपना आवेदन नियमानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्तुत करें।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज-
मुख्यमंत्री विवाह/निकाह सामूहिक सम्मेलन के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ सलंग्न करना होगा, जिनमें वर-वधु के अभिभावक का म.प्र. के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र, वर-वधु के समग्र परिवार आई.डी तथा वर-वधु का आधार कार्ड लगाना होगा। इसके साथ ही वर-वधु का आयु प्रमाण पत्र ( वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वर की न्यूनतम आयु 21) आयु हेतु निम्न में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक है (अंकसूची, टी.सी., जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता सूची. शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड)। वर-वधु के पासपोर्ट साईज के 3-3 फोटोग्राफ्स लगाना होगा। वर-वधु एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर, कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ सलंग्न करना होगा। विधुर होने की स्थिति में पूर्व पत्नि का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता महिला-पुरूष होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन ओदश की प्रतिलिपि। शौचालय का प्रमाण-पत्र, दिव्यांग होने पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र लगाना होगा। वर-वधु का नोटराईज्ड शपथ पत्र इस आशाय की पूर्व से विवाहित नहीं है पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है।

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