नीमच। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएं (मूलधन और ब्याज सहित) 2 लाख रुपए तक है और डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन करेगी। यह निर्णय राज्य शासन ने लिया है। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा। 31 मार्च की स्थिति में डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत नीमच जिले के 19 हजार से अधिक किसानों को 50. 63 करोड से अधिक की राशि की ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। जावद क्षेत्र के 6639 किसानों को 24 करोड 57 लाख 46 हजार रूपये की ब्याज माफी का लाभ मिलेगा ।
प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा आज 14 मई को दोपहर 3.30 बजे झांतला एवं दोपहर 4.30 बजे शहनातलाई में आयोजित मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के शिविर में भाग लेंगे ।
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