आगर मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कैलाश वानखेड़े ने अवैध शराब का परिवहन करने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम अन्तर्गत मारूति ओमनी वाहन को शासन पक्ष में राजसात की है। जारी आदेशानुसार 04 जुलाई 2022 को वाहन चैकिंग के दौरान मारूति ओमनी वाहन क्रमांक एमपी-09बीडी-8120 से देशी प्लेन मदिरा के भरे हुए 10 कार्टून प्रत्येक कार्टून में क्वाटर 180 एलएम के सीलबंद कुल 480 क्वाटर जिसमें 86.400 बल्क लीटर शराब का अवैध परिवहन होना पाए जाने पर मौके पर वाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। उक्त प्रकरण में वाहन से अवैध मदिरा का परिवहन तथा जप्ती के दौरान 50 बल्क लीटर से अधिक मदिरा होने पर उक्त वाहन को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(क) की उपधारा(2) के तहत् अधिहरण किया है। कलेक्टर ने उक्त वाहन की नियमानुसार नीलामी कर प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा करवाने तथा जिला आबकारी अधिकारी मदिरा का नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए है।
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