रतलाम। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक तथा पौध संरक्षण औषधि उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। खरीफ सीजन में किसानों को कपास फसल की बोनी हेतु कपास की बीजी-1 और बीजी-2 बोलगार्ड के साथ-साथ डीसीएच 32 आदि किस्मों की बुआई की जाती है। कपास बीजी-1 किस्म का मूल्य 635 रुपए प्रति पैकेट एवं कपास बीजी-2 किस्म का मूल्य 835 रुपए प्रति पैकेट निर्धारित किया गया है।
उपसंचालक कृषि विजय चौरसिया ने बताया कि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर अगर कोई व्यापारी बेचता है तो उसके खिलाफ सीड एक्ट 1966 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उर्वरक एवं पौध संरक्षण औषधि आदि आदानों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ-साथ आदान सामग्री वास्तविक कीमत पर किसानों को प्राप्त हो, इस हेतु विकासखण्ड, तहसील स्तरीय निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। यदि कोई दुकानदार किसी भी प्रकार की आदान सामग्री अधिक मूल्य पर विक्रय करते पाया जाता है तो उसकी शिकायत अपने क्षेत्र के खाद, बीज, दवाई निररीक्षक से कर सकते हैं।रतलाम विकासखण्ड हेतु बी.एम. सोलंकी (मो.नं. 9893718045), सैलाना एवं बाजना हेतु यादवेन्द्रसिंह निनामा (मो.नं. 898946742), जावरा एवं पिपलौदा हेतु के.एस. वसुनिया (मो.नं. 9770980403), आलोट हेतु बी.आर.एस. चन्द्रावत (मो.नं. 8085597668) से की जा सकती है। साथ ही किसान उपसंचालक कृषि कार्यालय कक्ष क्र. 225, कले क्टोरेट कार्यालय रतलाम में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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