सीहोर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष-2023 (पूर्वार्द्ध) के लिए जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 13 जून 2023 को मतदान तथा मतगणना होगी। आयोग द्वारा दुकानों, प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समुचित सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए है।
आयोग द्वारा जारी निर्देश अनुसार पंचायत क्षेत्र में उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें स्थित होने पर उनमें कार्यरत मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें मतदान में भाग लेने का अवसर देने के लिए संबंधित संस्थाओं तथा कारखानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में मतदान दिवस पर साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सके। दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी तथा अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी तथा अवकाश दिया जाए।