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June 8, 2023, 4:52 pm
BIG NEWS : नीमच जिले में 16 जून से रहेगा प्रतिबंध, इन नियमों के उल्लंघन पर भुगतना पड़ सकती है एक साल की सजा, जुर्माने का भी प्रावधान, पढ़े खबर

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नीमच। राज्‍य में मप्र नदीय मत्‍स्‍याद्योग नियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्‍त तक की अवधि को बंद ऋतु (मत्‍स्‍य प्रजनन काल) घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में मत्‍स्‍याखेट, मत्‍स्‍य विनिमय एवं मत्‍स्‍य परिवहन करना निषेध है।
मध्‍यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्‍य स्‍त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्‍हें निर्दिष्‍ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है को छोडकर समस्‍त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्‍स्‍याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सहायक संचालक मत्‍स्‍योद्योग नीमच ने बताया, कि उपरोक्‍त नियमों के उल्‍लंघन पर म.प्र. मत्‍स्‍य क्षैत्र (संसोधन) अधिनियम 1981 के तहत उल्‍लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अतरू कोई भी व्‍यक्ति इस अवधि में मत्‍स्‍याखेट एवं मत्‍स्‍य परिवहन न करें एवं न ही इन कार्याे में सहयोग दे। अन्‍यथा नियमों के तहत उल्‍लंघनकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
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