शाजापुर। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य के खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग द्वारा मानव उपयोग के लिये 14 ओषधीयों के मिश्रण वाली दवाईयों के विक्रय, विनिर्माण एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
औषधी निरीक्षक ने बताया कि रोक लगाई गई दवाओं में 1. निमेसुलाइड पैरासिटामोल डिसपर्सिबल टैब, 2. एमोक्सोलीन, ब्रोमहेक्साइन, 3. फोल्कोडाइन, प्रोमेथेजीन, 4. क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट, डीक्ट्रोमेथोरफेन, गुआफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड, मेंथोल, 5. अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्साइन, डेक्सट्रोमेथोर्फान, 6. क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट, कोडीन सीरप, 7. ब्रोमहेक्साइन, डीक्ट्रोमेथोरफेन, अमोनियम क्लोराइड, मेंथोल, 8. डीक्ट्रोमेथोरफेन, क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट, गुआफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड, 9. पैरासिटामोल, ब्रोमहेक्साइन, फेनइलफ्राइन, क्लोरफेनिरेमाइन, गुआफेनेसिन, 10. सेलबुटामोल, ब्रोमहेक्साइन, 11. क्लोरफेनिरेमाइन, कोडीन फास्फेट, मेंथोल सीरप, 12. फिनटोएन, फिनोबार्बीटोन सोडियम, 13. अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट, मेंथोल सीरप एवं 14. सल्बुटामोल, हायड्रोक्सीथाइल थियोफिललाइन, ब्रोमहेक्साइन शामिल है।
जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि इन सभी औषधियों के मिश्रण का क्रय-विक्रय नहीं करें। यदि फर्म या संस्थान में औषधियां संग्रहित है तो उन्हें तत्काल वापिस कर कार्यालय को सूचित करें। निरीक्षण के दौरान उक्त औषधियां संग्रहित पाई जाती है तो उन्हें जप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।