आगर मालवा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी ई-साईन द्वारा अपने कार्यालय से ही ऑनलाईन वेतन निर्धारण प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग को प्रेषित कर सकेंगे, भौतिक रूप से सेवा पुस्तिकाएं नहीं भेजना होगी। जिला कोषालय अधिकारी प्रहलाद ढ़ोढरिया ने बताया कि पहले समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका संभागीय संचालक को भेजना होता था, किन्तु कोषालयीन साफ्टवेयर आईएफएमआईएस के अन्तर्गत वेतन निर्धारण में अब भौतिक सेवा पुस्तिका की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। ऑनलाईन अनुमोदन उपरान्त संबंधित कार्यालय प्रमुख अपने लॉगिन से अनुमोदक पत्रक का प्रिन्ट निकालकर संबंधित की सेवा पुस्तिका में चस्पा करेंगे। नवीन प्रक्रिया से सुविधा के साथ-साथ शासकीय व्यय एवं समय की बचत होगी।
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