नीमच। कलेक्टर दिनेश जैन ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के तहत विकासखण्ड नीमच की ग्राम पंचायत धनेरियाकलां एवं विकासखण्ड जावद की ग्राम पंचायत उमर की सीमा से 5 किमी की परिधि में स्थित सभी मदिरा की दुकानें 11 जून 2023 को दोपहर 3 बजे से 13 जून 2023 को दोपहर 3 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। अर्थात मदिरा क्रय, विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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