चित्तौड़गढ़ 13 जून। राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है।
जिला उद्योग केंद्र एवं वाणिज्यक के महाप्रबंधक मोहित सिंह ने बताया कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय शिविर का आयोजन 22 जून 2023 को प्रातः 11 बजे स्थान ग्रामीण हाट कीर खेड़ा में किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के पात्र व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनान्तर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारन्टी फीस, मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। ऐसे में इन वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा ।
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक अनुसचित जाति / जनजाति वर्ग का होना चाहिए 3, आवेदक की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, आवेदक केन्द्र / राज्य सरकार में कार्यरत नही होना चाहिए, आवेदक पूर्व में बैंक / वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
योजना अर्न्तगत ऋण एवं अनुदान योजना अर्न्तगत उद्यम के प्रकार मे अधिकतम ऋण सीमा में विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ रू. सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ एवं व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रू है । ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन, विस्तार, विविधिकरण और आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ऋण राशि व ब्याज अनुदान 25 लाख रू तक 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रू तक 7 प्रतिशत और 5 करोड़ से 10 करोड़ रू तक 6 प्रतिशत है। मार्जिन अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रू जो भी कम हो ऋण वितरण के बाद तीन वर्ष तक उद्यम सचालित होने पर ऋणी के खाते में समायोजित होगा।
दस्तावेज मे 1- आधार कार्ड 2- जाति प्रमाण पत्र 3- आवेदक का फोटो 4- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जरूरी है। शिविर में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र चितौड़गढ़ की ओर से योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र तैयार करवाये जाऐंगें । ईच्छुक प्रार्थी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में सम्र्पक कर आज से ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।