मंदसौर। कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को मुख्यंमत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की कण्डिका 2(7) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी कोटड़ीअक्या तहसील शामगढ़ के दिनेश की मृत्यु कृषि कार्य करते समय ट्रेक्टर से एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की है।
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