नीमच। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए द्वितीय संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन या विलोपन संबंधी दावे-आपत्तियां 25 जून 2026 को अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता संबंधित ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के मतदाता अपने वार्ड के मतदान केंद्रों पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकते हैं।
एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन कराने के इच्छुक नागरिक निर्धारित प्रपत्र संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त कर समय-सीमा में जमा कर सकते हैं।