चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक पात्र दिव्यांगजन 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार गढ़वाल ने बताया कि बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत यह योजना चलने-फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजन को शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के तहत राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी एवं रोजगार करने वाले पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निःशक्तता का यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी कार्ड) होना अनिवार्य है। यदि आवेदक मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे पेंशन पीपीओ की प्रति संलग्न करनी होगी। वहीं पेंशन प्राप्त नहीं करने वाले आवेदकों के लिए माता-पिता, अभिभावक अथवा स्वयं की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जनआधार, रोजगार प्रमाण पत्र अथवा नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, पूर्व में स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं फोटो आदि दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन किसी भी ई-मित्र केंद्र अथवा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से “SJMS DSAP” आइकन पर जाकर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।