नीमच। सर्पदंश से हुई मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करते हुए एसडीएम नीमच श्री पराग जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के तहत 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम आम्बा निवासी शिवलाल पिता भेरूलाल की 27 अक्टूबर 2025 को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद तहसीलदार जीरन द्वारा प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु एसडीएम नीमच को प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण की जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मृतक के वैध वारिस के रूप में उनकी पत्नी पिंकीबाई पति शिवलाल के पक्ष में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
प्रशासन द्वारा यह सहायता प्राकृतिक आपदा राहत प्रावधानों के तहत प्रदान की गई है, जिससे पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिल सके।