नीमच। भारत सरकार के निर्देश एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत उर्वरक विक्रेताओ द्वारा पॉस मशीन से नही करने और आईएफएमएस पोर्टल के स्टॉक अनुसार भौतिक सत्यापन एवं जांच के लिए अपर कलेक्टर द्वारा कृषि एवं राजस्व विभाग की गठित संयुक्त जांच दल द्वारा गुरूवार को 90 उर्वरक विक्रेताओ की जांच प्रतिवेदन मे भौतिक एवं वास्तविक स्टॉक मे भिन्नता मिलने, स्टॉक पंजी अनुसार उर्वरक कम या ज्यादा मिलने से संबंधित अनियमित्ताओ के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत 03 उर्वरक विक्रेताओ के लायसेंस निलंबित किए गए तथा 03 उर्वरक विक्रेताओ के विरूद्ध कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किए गए।
उप संचालक कृषि दिनेश मण्डलोई ने बताया कि कृषि विभाग व्दारा श्री राम खाद बीज भंडार, रामपुरा नाका मनासा, पटवा ट्रेडर्स-सिंगोली, अरिहंत फर्टिलाईजरर्स-बस स्टेण्ड सरवानिया महाराज के उर्वरक विक्रेताओ के लायसेंस निलंबित किए गए तथा श्रीनिवास अशोक कुमार डबकरा- मनासा, नागदा कृषि सेवा केन्द्र खानखेड़ी, अर्चना बीज भंडार- सिंगोली 03 उर्वरक विक्रेताओ के विरूद्ध कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किए गए। उर्वरक विक्रताओ की नियम विरूद्ध उर्वरक विक्रय करने पर निरंतर कार्यवाही की जावेंगी।