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July 28, 2023, 2:26 pm
BIG NEWS : मारपीट करने वाले आरोपीयों को 3-3 साल की सजा और जुर्माना, घर के बाहर चक्कर काटने की मना करने पर बदमाशों ने किया था जानलेवा हमला, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर  

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शाजापुर। न्यायालय विशेष न्या‍याधीश (एट्रोसि‍टी एक्ट) जिला शाजापुर मप्र द्वारा आरोपी गोपाल सिंह सौंध्या पिता बापूलाल सौंध्या, कमल सिंह सौंध्या पिता भगवान सिंह सौंध्या, ओम सिंह सौंध्या पिता अर्जुन सिंह सौंध्या, विजेन्द्र सिंह सौंध्या पिता नारायण सिंह सौंध्या निवासीगण ग्राम फावका मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को भादवि की धारा 325 में दोषी पाते हुए प्रत्‍येक आरोपी को 3-3 वर्ष के कठिन कारावास एवं 2000-2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि घटना दिनांक 01 जून 2017 को शाम करीब 6 बजे आरोपी गोपाल, घनश्याम (फरियादी) के घर के बाहर चक्कर काट रहा था तभी फरियादी द्वारा आरोपी गोपाल को घर के सामने चक्कर काटने को मना किया। जिसके बाद आरोपी गोपाल वहां से चला गया। जब फरियादी मोटरसाईकिल से घर जा रहा था तो गांव के चौक मे आरोपी गोपाल सौंध्या हाथ में फर्सी लिये तथा उसके साथी कमल व ओम सौंध्या व विजेन्द्र  सोंध्या हाथ में लकडी लिये गालियां देते हुये आये और फरियादी को फर्सी, लकडी से मारपीट कर उसे चोंट पहुचाई। आरोपीगण ने जान से खत्म करने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी घनश्याम ने थाना मो बडोदिया पर दर्ज करायी।   
थाना मो बडोदिया के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कमल सिंह गोयल, एडीपीओ शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

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