नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीमच दिनेश जैन व्दारा शस्त्र लायसेंसी तहसील मनासा के नलखेडा निवासी शम्भूदयाल पिता प्रभुलाल शर्मा को प्रदत्ती एक टोपीदार एक नाल बंदूक का लायसेंस क्रमांक 24/04 मनासा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
इसी तरह तहसील नीमच के सेमार्डा निवासी लायसेंसी भगवान लाल पिता लालजी रावत को प्रदत्त शस्त्र लायसेंस क्रमांक 23/2003 को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त दोनों लायसेंसियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के कारण शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं।