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July 30, 2023, 1:09 pm
REPORT : ग्राम सिंहुड़ी की राशन दुकान और ये बड़ी अनियमितता, जब बाकल थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुई एफआईआर तो उड़े होश, पढ़े खबर 

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कटनी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान सिंहुडी के विक्रेता रामनाथ पटेल द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता बरतते हुए 7 लाख 51 हजार 465 रूपये मूल्य के खाद्यान्न सामग्री के खुर्द-बुर्द के आरोप में शुक्रवार को पुलिस थाना बाकल में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।            
जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश और सतत निगरानी के बाद आई सक्रियता से गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन दुकान के विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर प्रसाद के निर्देश के बाद शुक्रवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पियूष कुमार शुक्ला ने बाकल पुलिस थाना में ग्राम सिंहुडी के राशन दुकान विक्रेता रामनाथ पटेल निवासी ग्राम सिंहुडी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।            
दर्ज कराई गई एफआईआर में उल्लेखित किया गया है, कि विक्रेता रामनाथ पटेल द्वारा खाद्यान सामग्री का वितरण हितग्राहियों को नहीं कर खुर्द-बुर्द किये जाने का मामला पता चलनें पर जांच उपरांत शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंहुड़ी (बाकल) में गेहूं 115.77 क्विंटल, चावल, 146.02 क्विंटल, नमक 11.59 क्विंटल और शक्कर 0.08 क्विंटल कुल मूल्य 7 लाख 51 हजार 465 रूपये की राशि अपयोजित किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि विक्रेता रामनाथ पटेल के द्वारा माह मई 2023 एवं जून 2023 की खाद्यान की हकदारी पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर निकाली गई किंतु भौतिक रूप से खाद्यान का वितरण नहीं किया गया। इस प्रकार विक्रेता के द्वारा दुकान के संचालन में अनियमिततायें किये जाने पर 7 लाख 51 हजार 465 रूपये की वसूली विक्रेता रामनाथ पटेल से किया जाना प्रस्तावति है।            
शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंहुडी के विक्रेता रामनाथ पटेल का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 10(3), (4) 11 (1) (6) (10), 13 (2) व 18 का स्पष्ट उल्लंधन है। जो इसी नियंत्रण आदेश की कण्डिका 16 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियिम की धारा 3 की सहपठित धारा 7 (3/7) के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये जिसके पालन में 28 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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