मंदसौर। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंगभंग होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र कण्डिका 4(1) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी भोलिया तहसील मंदसौर के बालूराम पिता भुवान बलाई की मृत्यु हँकाई करते समय ट्रैक्टर सहित कुएं में गिरने से होने पर वैध वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।