नीमच। कलेक्टर दिनेश जैन ने म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकाने, एएफएल-7 फुटकर सेनिक केंटिन तथा एफएल-2, रेस्तरा बार बंद रखने तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश का कडाई से पालन कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है।