BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : राजस्व विवादों के समाधान के लिए जावद में.. <<     KHABAR : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की अफसरों को.. <<     VIDEO NEWS: यात्रियों की जान से खिलवाड़! नीमच में नशे.. <<     BIG REPORT : पेपर लीक के बाद हाई अलर्ट, नीमच में.. <<     मंदसौर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, कड़ी सुरक्षा.. <<     KHABAR : देवरी खवासा में उत्साहपूर्वक मनाया गया.. <<     कसरावद में 1 से 8 मोहर्रम तक 'शहादत नामा',.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले में भयानक सड़क हादसा, नयागांव.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : हिमालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुआ.. <<     KHABAR : खरगोन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का ग्राम रायसिंहपुरा और बिहारी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : विश्व योग दिवस पर नयागांव स्कूल में.. <<     खजुराहो में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर.. <<     BIG NEWS : अफसर से पटवारी बोले-मेरा वेयरहाउस खाली.. <<     KHABAR : प्रधानमंत्री आवास योजना के 39.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : सड़क नहीं तो वोट नहीं, विधायक सकलेचा के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
August 11, 2023, 11:02 am
KHABAR : खेतों के बीच से ट्रकों का अवागमन, हाईकोर्ट ने 90 दिन में किसानों की शिकायत का निराकरण करने को कहा, पढ़े खबर

Share On:-

जबलपुर। खेतों के बीच से ट्रकों के अवागमन को चुनौती देते हुए किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने किसनों के अभ्यावेदन का निराकरण 90 दिनों में करने के आदेश जारी किये हैं। एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं किसानों को 15 दिनों में पुनः अभ्यावेदन पेश करने के आदेश भी दिये हैं।

 

याचिकाकर्ता कटनी अंतर्गत ग्राम कछेरी निवासी अमृतलाल कोल सहित अन्य किसानों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि ग्राम झरेला जिला कटनी में बिरला व्हाइट पुट्टी का प्लांट है। प्लांट में ट्रकों के जरिये कच्चा माल परिवहन किया जाता है। ट्रकों का अवागमन उनके खेतों के बीच से होने के कारण उनकी फसल को नुकसान होता है। यही नहीं जमीन की उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो रही है। याचिका में मांग की गयी थी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को क्षतिपूर्ति राशि मिलनी चाहिए। इस संबंध में कलेक्टर कटनी को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 90 दिन में शिकायत का निराकरण करने के आदेश जारी किए हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE