BREAKING NEWS
BIG NEWS : हॉस्टल का रूम और नर्स किरण, जब सुबह नहाने.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : कांग्रेसी राजवाड़ा पर चलाएगी जनमत संग्रह.. <<     KHABAR : हज पर जाने वाले यात्रियों को यात्रा के.. <<     KHABAR : जिले के ग्रामीण अंचलों में रह रहे लोगों को.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : आसन की नई तकनीकों व हांस्य से ओतप्रोत रहा.. <<     KHABAR : अंतरिक्ष की दुनिया को देखने के लिए.. <<     KHABAR : 22 मई से शुरू होगा विश्वविद्यालय चलो.. <<     VIDEO NEWS: दिग्गी राजा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का.. <<     VIDEO NEWS: आर्थिक राजधानी में अचानक चलती कार में.. <<     KHABAR : कलेक्टर व सीईओ समर कैंप समापन कार्यक्रम.. <<     VIDEO NEWS: थमा विधायक बापू का ड्रीम प्रोजेक्ट,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने.. <<     KHABAR : इंदौर के मल्हारगंज स्थित भानुदास उद्यान.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वयं के कॅरियर पर फोकस करें, मन को स्थिर.. <<     KHABAR : संभागायुक्त दीपक सिंह ने की कृषि विभाग के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
August 12, 2023, 3:30 pm
REPORT : जिले के न्यायालयों में इस तारीख को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, समझौता योग्य प्रकरणों को मिलेगी प्राथमिकता, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा अजीत सिंह प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय भानपुरा, गरोठ, सीतामऊ, नारायणगढ़, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, मंदसौर में 9 सितम्बर 2023 (शनिवार) को ‘‘नेशनल लोक अदालत’’का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर के सचिव/जिला न्यायाधीश हर्ष सिंह बहरावत द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण जैसे क्लेम प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भू-अर्जन, श्रम प्रकरण, उपभोक्ता विवाद संबंधी मामले, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सर्विस मैटर व जिला न्यायालय में लंबित राजस्व मामलों के साथ प्रस्तुत होने वाले प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते की प्रक्रिया हेतु रखा जाना हैं। उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्तागण, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जावेगी। लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में जमा किया गया न्याय शुल्क पक्षकार वापिस लेने का हकदार है। अतः समस्त पक्षकार एवं उनके अधिवक्तागणों से अपील की जाती है कि वे अपने प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठावें।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE