उज्जैन। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक द्वारा जानकारी दी गई कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत भाग-1 में (परियोजना लागत एक लाख से 10 लाख) एवं भाग-2 में (परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख) योजना का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ लेकर युवक-युवती सफल उद्यमी बन सकते हैं। इस योजना के तहत उज्जैन जिले के मूल निवासी विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति के आवेदक आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के मध्य पात्र होंगे। योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। उक्त दोनों योजनाओं के आवेदन हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी दो प्रतियों में कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विशाला भवन द्वितीय तल भरतपुरी से कार्यालयीन समय प्रातरू 10.30 से शाम 5.30 बजे में जमा करें।