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October 9, 2023, 5:29 pm
KHABAR : जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक, सभी अधिकारी-कर्मचारियों को दिए आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश, पढ़े खबर 

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नीमच। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्देशों का कडाई से पालन करें। स्तंत्रत, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित नोडल अधिकारियों की बैठक में दिये। कलेक्टर ने कहा कि जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमितकुमार तोलानी, एडीएम नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद, सभी आरओ, एआरो, पुलिस अधिकारी, मास्ट़र टेनर डॉ.राजेश पाटीदार एवं विभिन्न  विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर जैन ने आदर्श आचरण संहिता के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराते हुए कहा कि अधिकारीगण अच्छेर से आयोग के निर्देशों का अध्ययन कर लें। राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में अन्य राजनैतिक दलों की नीतियों की आलोचना, कार्यक्रमों और कार्यों तक ही समिति होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं करना चाहिए। जिसका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए। 

बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार तोलानी ने कहा कि जिले के संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर इन्टरनेट एवं वेब कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। मतदान के दिन इन केन्द्रों पर न केवल जिलास्तर से बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए वेब कास्टिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। साथ ही बार्डर चेक पोस्ट पर भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जा रहे है। एसपी तोलानी ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी से उनका पालन सुनिरिचित करने का आग्रह किया।

एडीएम नेहा मीना ने कहा कि जिला स्तरीय मीडिया मानिटरिंग कमेटी द्वारा प्रतिदिन राजनैतिक खबरों और विज्ञापनों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जायेगी है। यदि किसी समाचार पत्र में पेड न्यूज पाई गई तो समिति संज्ञान में लेकर उसका खर्च अभ्यर्थी या पार्टी के खाते में जोड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक न्यूज चौनलों की मानिटरिंग के लिए भी दल गठित किए गए हैं। प्रिंट मीडिया, केबल नेटवर्क या न्यूज चौनल पर खबर या विज्ञापन देने से पहले अभ्यर्थी जिलास्तरीय समिति से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 

मास्टर टेनर्स डा.राजेश पाटीदार ने आयोग के जारी निर्देशानुसार पीपीटी के माध्यतम से आचरण सहिंता के बारे विस्ताडर से जानकारी दी। 

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