झाबुआ। अपर कलेक्टर के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप संचालको को उनके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 2000 लीटर एवं डीजल 3000 लीटर पंपेबल रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु तथा पेट्रोल एवं डीजल के पंपो पर पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया है । पंप संचालक रिजर्व स्टॉक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की स्वीकृति से ही पेट्रोल एवं डीजल का प्रदाय कर सकेंगे। यदि आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।