नीमच। नवरात्र पर्व को लेकर शहर के छोटे-बड़े सभी गरबा उत्सव समिति को अनुमति लेना होगी। गरबा प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाकर दो व्यक्तियों को रात में माता मूर्ति के पास तैनात करना होगा। रात 10 बजे गरबा समाप्त करना व स्वयं के वालंटियर तैनात कर पुलिस को सहयोग करना होगा। आयोजकों को जानकारी होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता लग गई है। इसका पालन करना होगा। गरबा आयोजक छोटे हों या बड़े सभी को एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना होगी। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे बाद म्यूजिक नहीं बज पाएगा।
रात में पंडाल में तैनात रहेंगे दो-चार लोग-
गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे आयोजकों को लगाने होंगे। माता मूर्ति स्थापना के स्थान पर रात को आयोजकों द्वारा दो से चार व्यक्ति प्रतिदिन तैनात करने होंगे। पुलिस बल की कमी होने के कारण जवान तैनात तो रहेंगे, उनके साथ आयोजन समिति द्वारा वालंटियर नियुक्त कर उन्हें बेंच देकर सहयोग करना होगा। माता मूर्ति विसर्जन में गणेश विसर्जन जैसी शहर में व्यवस्था रहेगी।