बड़वानी। विशेष न्यायधीश बड़वानी रईस खान के द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 05 मार्च 2021 को पुलिस थाना सेंधवा शहर मे पदस्थ उपनिरीक्षक आर.सी.सोलंकी को मुखबिर सूखना प्राप्त हुई कि ग्राम टैगोर बैडी सेंधवा पर आसमानी रंग का शर्ट पहने हुए एक प्लास्टिक की हरी थैली मे गांजे की पुडिया लिये खडा है। जो किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सुचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुॅचने पर आरोपी अनिल पिता रूपसिंह वास्कले के कब्जे से विक्रय करने हेतु मादक पदार्थ कुल 1 किलो 250 ग्राम हरी थैली मे रखा पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थाे की अवैध रूप से क्रय विक्रय का अवैध व्यापार किये जाने के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा है, जो तथ्य किसी एक व्यक्ति को नही अपितु सम्पूर्ण समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी अनिल को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक आरसी सोलंकी एवं शासन की आरे से पैरवी जगदीश यादव अतिरिक्त लोक अभियोजक बड़वानी के द्वारा की गई।