BREAKING NEWS
BIG NEWS : लोकसभा चुनाव से पहले नीमच के जिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश ने.. <<     KHABAR : राणापुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : व्यय लेखा एवं शेडो रजिस्टर का प्रथम.. <<     BIG NEWS : नीमच-मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वछता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य.. <<     BIG NEWS : रामपुरा का आवारा सात मोहल्ला और जिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नीमच.. <<     KHABAR : आन-बान और शान से, सरकार बने मतदान से, स्वीप.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     VIDEO NEWS: खरगोन के सेगांव में दशोरा नागर मंडल इकाई.. <<     NMH MANDI: एक क्लिक में देखें कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : पिपलियामंडी-मनासा रोड और राजस्थान.. <<     KHABAR : पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ दिखे तो एक्शन लें.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : मुरैना में लोकसभा चुनाव से पहले इस.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 21, 2023, 12:37 pm
KHABAR : टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए प्रमाणन अनिवार्य, एमसीएमसी सेंटर से प्राप्त किये जा सकते हैं प्रमाणन के लिए आवेदन, पढ़े खबर

Share On:-

खरगोन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर किसी प्रत्याशी के पक्ष में विज्ञापन प्रसारित कराने पर उसका पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर प्रत्याशी के पक्ष में बगैर प्रमाणन के कोई भी विज्ञापन नहीं चलाया जा सकेगा।    

टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन प्रसारित करने तथा बल्क एसएमएस या वॉयस मैसेज भेजने के लिए उनका प्रमाणन कराने निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. कमेटी को प्रस्तुत करना होगा। पंजीकृत राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को आवेदन प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 03 दिन पूर्व जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. कमेटी को प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनैतिक दल के मामले में प्रसारण से 07 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति 02 प्रतियों में देना होगा, जिसमें विज्ञापन की लागत एवं प्रसारण का खर्च दर्शाना होगा। विज्ञापन अनुप्रमाणन के लिए आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय खरगोन के कक्ष क्रमांक 223 में बनाएं गए एम.सी.एम.सी. सेंटर से प्राप्त किए जा सकते हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE