नीमच। विधानसभा निर्वाचन में नाम निर्देशन, संवीक्षा, विधिमान्यता एवं अविधिमान्यता, नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन के आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामिनेशन हेतु सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की है। अभ्यर्थी निक्षेप की राशि का भी इसी समय ऑनलाइन चालान जमा कर सकेगा। ऑनलाइन नेट बैंकिंग, कॉर्पाेरेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट एवं पीओएस आधारित भुगतान किये जा सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ साइबर ट्रेजरी अन्तर्गत ओटीसी चालान एवं ईएफटी के माध्यम से भी चालान जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
आयोग ने दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नामांकन फार्म के साथ फार्म-2बी नामांकन फार्म, फार्म 26 शपथ-पत्र, शपथ/प्रतिज्ञान तथा बैंक खाते की जानकारी देना होगी। नामांकन उपरांत अभ्यर्थी को दिये जाने वाले दस्तावेजों में मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले नाम की हिन्दी एवं अंग्रेजी में सुवाच्य स्पेलिंग का पत्र, रैली, सभा, जुलूस, आयोजन हेतु व्यय योजना प्रारूप, बैनर, पोस्टर आदि मुद्रण सम्बन्धी प्रारूप क एवं ख, मीडिया में विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन अनुलग्नक ए एवं बी, आपराधिक पूर्ववत प्रकाशन हेतु प्रारूप सी-1 एवं सी-4 एवं निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-8 तथा व्यय लेखा रजिस्टर पृष्ठांकित एवं सत्यापित एवं निर्देश अनुलग्नक-49 उपलब्ध कराये जायेंगे। इसी प्रकार प्रारूप 7ए के साथ अभ्यर्थी के निर्वाचक प्रतीक की प्रतिकृति, मतदान केन्द्रों की तीन सूचियां, सभी अभ्यर्थियों को निरूशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को नामावली का (मय सर्विस वोटर) सेट, व्यय लेखा निरीक्षण का कैलेण्डर तथा आदर्श आचारण संहिता की प्रति के दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे।