खरगोन। विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को, केवल एक प्रस्थापक आवश्यक है शेष अन्य सभी दलों को या निर्दलीय अभ्यर्थियों को 10 प्रस्थापक आवश्यक हैं। प्रस्थापक उसी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक होने चाहिए। अभ्यर्थी को उस विधानसभा की निर्वाचक नामावली के प्रासंगिक पृष्ठ की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, जो नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्ण होने तक प्रस्तुत की जा सकती है। निरक्षर प्रस्थापकों को, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र के भाग 2 में अपने अंगूठे का निशान या अन्य कोई निशान लगाते समय उपस्थित रहना होगा। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ही वे अपना अंगूठा लगा सकेंगे एवं प्रमाणीकरण करा सकेंगे।