BREAKING NEWS
युवाओं का भविष्य बेचने निकले तस्कर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच शहर का चौकन्ना बालाजी क्षेत्र और.. <<     शिवपुरी के पिछोर मारपीट मामले में लोधी युवा.. <<     शिवपुरी पुलिस की बड़ी सफलता, 25 लाख की चोरी का.. <<     बड़वानी-खरगोन मार्ग पर बड़ा हादसा टला, बस पुल.. <<     खरगोन की बेटी का कमाल, भारतीय वायु सेना में.. <<     बड़वानी में दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला,राम.. <<     बड़वानी में दिग्विजय सिंह का बड़ा धमाका,.. <<     REPORT : मंदसौर-नीमच संसदीय क्षेत्र के विकास को.. <<     BIG NEWS : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने की सीएम.. <<     छतरपुर में पिता-पुत्र की मौत पर भारी.. <<     NEWS : ग्रामीण सेवा शिविर- 2026 बना ग्रामीणों की.. <<     देवास में "सेफ क्लिक 2.0" का अभियान,सिविल लाइन.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक-युवती की मौत,.. <<     BIG NEWS : एमपी में झमाझम मानसून, 2 जुलाई से और तेज.. <<     BIG NEWS : शामगढ़ थाना क्षेत्र के सगोरिया मुक्तिधाम.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे मांगीलाल अहीर, परिवार में शोक.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 1, 2023, 6:20 pm
KHABAR : विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय अधिकारियों को घोषणा पत्र देना जरूरी, जारी किया आदेश, पढ़े खबर 

Share On:-

ग्वालियर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र देने के निर्देश जारी किए हैं।

यह घोषणा पत्र निर्वाचन कार्य में लगे समस्त शासकीय अधिकारियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के दो दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को देना है। यह घोषणा पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर भेजे जायेंगे। कलेक्टर द्वारा समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।

घोषणा पत्र में नाम, पदस्थापना, पदस्थापना का दिनांक तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मैं वर्तमान इलेक्शन में किसी प्रत्याशी, राज्य अथवा जिला स्तर के लीडिंग पॉलीटिकल फंक्शनरी का नजदीकी रिश्तेदार नहीं हूँ।

यह जानकारी बिंदु-ए में तथा बिंदु-बी में इस बात का प्रमाण-पत्र देना है कि मेरे विरूद्ध कोई क्रिमिनल केस किसी भी न्यायालय में प्रचलित नहीं है। यदि हाँ तो इसकी पूरी जानकारी देना है। इन दो बिंदुओं पर प्रमाण-पत्र तत्काल देने के निर्देश दिए गए हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE