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November 5, 2023, 11:35 am
KHABAR : 80 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए घर-घर वोटिंग के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण, पढ़े खबर 

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मंदसौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्‍यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार जिले के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों जिन्‍हें डाक मतपत्र कार्य हेतु दायित्‍व कुशनलतापुर्वक संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय महाविद्यालय के कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में जिले के मास्‍टर ट्रेनर्स डॉ. जे.के. जैन एवं अन्‍य सहायक मास्‍टर ट्रेनर्स  के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए घर-घर जाकर निर्धारित फॉर्म 12-डी भरवाए गए हैं। उनकी सूचियॉं तैयार हो गई हैं इन मतदाताओं के घर-घर जाकर सुरक्षा और गोपनीयता के साथ मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाना हैं जिसके लिऐ प्रत्‍येक विधानसभा में दल गठित किए गए हैं। इन दलों द्वारा 06 से 09 नवम्‍बर में घर-घर जाकर चिन्हित 80 वर्ष या इससे अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं का मतदान कराया जायेगा। जिसके लिये सभी अपनी तैयारियॉं पूर्ण कर लें, घर-घर डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करवाने की सारी सुविधाओ का सारा प्रोग्राम बना लें। सूची अनुसार चिन्हित 80 वर्ष इससे अधिक आयु एवं दिव्‍यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान कराने के पहले उनकी आवश्‍यक दस्‍तावेजों से पहचान जरूर करें उसके उपरान्‍त उन्‍हें नमूना डाक मतपत्र से समझाये उसके उपरान्‍त उन्‍हें मतदान करवायें। मतदान करवाते समय निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों 100 मीटर वाला नियम का पालन अवश्‍यक रूप से करें जिससे की आदर्श आचार संहिता का उल्‍लघंन न हों। किसी भी अव्‍यवस्‍थाओें के संबंध में नोडल अधिकारी से सम्‍पर्क कर तुरन्‍त निर्णय लें । डाक मतपत्र करवाते समय गोपनियता का विशेष ध्‍यान रखा जायें। प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये डाक मतपत्र हेतु फार्म 12(क) एवं डाक मतपत्र के प्रारूप एवं लिपाफे 13(ग),13(क)13(ख) के बारे में समझाया गया। विशेष रूप निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ डाक मतपत्र द्वारा मतदान प्रक्रिया सम्पन करावें। प्रशिक्षणार्थीयों को बताया गया कि उन्‍हें एआरओ द्वारा रूत चार्ट दिया जायेगा उसी के अनुसार घर-घर वोटिंग करवायें प्रत्‍येक मतदाता की घर पर ही वोटिंग करवायें । प्रशिक्षण के अंत में मास्‍टर ट्रेनर द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों के मन में चल रही शंकाओं का समाधान किया।  

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