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November 21, 2023, 8:22 pm
KHABAR : जिले में बाल-विवाह में सेवाएं देने वाले सेवा प्रदाताओं पर भी होगी कार्यवाही, परियोजना स्तर पर बाल-विवाह की रोकथाम के लिए संयुक्त दल का गठन, पढ़े खबर 

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देवास। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रेलम बघेल ने बताया कि देवउठनी ग्यारस एवं विवाह मुहूर्ताे के अवसर पर विवाह सम्पन्न होते है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए अभियान के माध्यम से बाल-विवाह रोकथाम के लिए वर्ष भर कार्यवाही की जाती है। बाल-विवाह रोकथाम हेतु जिला स्तर पर कार्यालय, वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास, देवास में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 07272-250126 है, उक्त दूरभाष नंबर 24 घंटे सेवा में रहेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिले में परियोजना स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा बाल-विवाह रोकथाम एवं बाल-विवाह पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त दलों का गठन किया गया है। आमजन बाल-विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07272-250126, चाइल्ड हेल्पलाईन-1098 अथवा 1800-599-1480, डायल-100 एवं महिला हेल्पलाईन-181 पर सूचना दे सकते हैद्य

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपील की गई है कि बच्चों का विवाह, निर्धारित आयु (बालक 21 वर्ष एवं बालिका 18 वर्ष) पूर्ण करने पर ही करें। हम सब बाल-विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए प्रयास करें। सेवा प्रदाता विवाह में सेवाये देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवाये प्रदान करें।

बाल-विवाह करने पर संबंधित एवं बाल-विवाह में सेवाये देने वाले सेवा प्रदाताओ (टेंट वाला, घोड़ी वाला, पंडित, काजी, प्रिंटिंग प्रेस वाला, हलवाई, ट्रांसपोर्ट आदि) पर बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुवे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 

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