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November 30, 2023, 12:03 pm
REPORT : मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अब इन तीन आरोपियों को 6 माह तक करना होगा इन नियमों का पालन, उल्लंघन की दशा में होगी कड़ी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 3 व्यक्तियो को संबंधित पुलिस थानो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक निवासी बैताकवाड़ी खेतिया निवासी लिम्बा पिता आत्माराम कोली को माह नवंबर में 30 तारीख को एवं दिसंबर 20 तारीख को तथा जनवरी 2024 को 05 तारीख को एवं फरवरी 2024 को 25 तारीख एवं मार्च 2024 को 20 तारीख और अप्रैल 2024 को 28 तारीख को थाना प्रभारी खेतियो के समक्ष 06 माह तक, निवासी फुटला तालाब अंजड़ राजेन्द्र पिता रमेश भील को माह नवंबर में 29 तारीख एवं दिसंबर 25 तारीख तथा जनवरी 2024 को 15 तारीख को, फरवरी 2024 को 05 तारीख, मार्च 2024 को 1 तारीख और अप्रैल 2024 को 30 तारीख को थाना प्रभारी अंजड के समक्ष 06 माह तक तथा निवासी नालेपार रामकटोरा सेंधवा उस्मान पिता सब्बीर जाति मुसलमान को माह नवम्बर में 28 तारीख को, दिसम्बर 30 तारीख को तथा जनवरी 2024 को 31 तारीख को थाना प्रभारी सेंधाव शहर के समक्ष 3 माह तक उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया है। अगर अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथि में कही जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाना प्रभारियो को पूर्व से देना होगी। अनवावेदक द्वारा उल्लंघन किये जाने अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार के अपराध दर्ज की दशा में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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