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March 4, 2024, 11:58 am
BIG NEWS : आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जीरन पुलिस थाने पर जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बैठक संपन्न, पढ़े भगत मांगरिया की खबर  

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चीताखेड़ा। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार रविवार को प्रदेश भर में सभी पुलिस थानों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा सामाजिक संगठन के पदाधिकारीयों से जनसंवाद कार्यक्रम किया जाना है इसी अभियान के अंतर्गत नीमच जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के आदेशानुसार जिले के सभी पुलिस थानों के साथ साथ जीरन पुलिस थाने में भी पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक आयोजित की गई। 

जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के आदेशानुसार जीरन पुलिस थाने में नवागत थाना प्रभारी मनोज सिंह जादौन ने आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाए रखने के लिए और असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृत्ति के लोग तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में प्रक्रिया संहिता का निषेधात्मक आदेश लोकहित में जारी करने को लेकर बैठक में उपस्थित सभी आमजन, गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, व्यवसायिकों से कहा कि 08 मार्च को महाशिवरात्रि, 12 मार्च को रोजा प्रारंभ (रमजान प्रारंभ मुस्लिम समाज), 18 से 24 मार्च तक भगोरिया आदिवासी पर्व एवं होली दहन, 25 मार्च को होली धूलंडी, 29 मार्च गुड फ्राइडे, 30 मार्च रंग पंचमी एवं 31 मार्च को ईस्टर संडे आदि त्योहार मनाए जाएंगे।

जुलूस, रैली के लिए लेना होगी अनुमति-
जीरन थाना के थाना प्रभारी मनोज सिंह जादौन ने कहा है कि क्षेत्र के किसी भी संगठन द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन किए जाने से पूर्व क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। हर्खियाखाल चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक फतेहसिंह आंजना ने उपस्थित गणमान्य लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि सभी कार्यक्रम के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभी मत के साथ कम से कम 48 घंटे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम आयोजन की वीडियो ग्राफी करेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा। समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किए जाने के उपरांत ही आयोजन किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आए जनों को संवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

आपत्तिजनक संदेश फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित-
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाअधिकारी नीमच ने दंड प्रक्रिया के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जीरन क्षेत्र की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। जीरन थाना क्षेत्र के संपूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, उपरोक्त उल्लेखित को फॉरवर्ड करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

भूसे से ओवरलोड ट्रक व ट्रेक्टर ट्राली अन्य वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई-
भूसे से भरे ट्रक, ट्रेक्टर ट्राली ओवर लोड होकर बैखौफ आमजन के लिए मुसीबत बने हुए हैं। बैखौफ होकर फर्राटे से क्षमता से अधिक माल लादकर तेज गति से गुजर रहे हैं। शीघ्र ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जनसंवाद बैठक में मुख्य रूप से पुलिस सहायता केंद्र चौकी चीताखेडा प्रभारी उपनिरीक्षक गोपाल तनान, तहसीलदार नवीन गर्ग मंचासीन थे। इस अवसर पर जीरन पुलिस थाना के सभी पुलिस प्रधान आरक्षक, सैनिक एवं पुलिस जवान मुख्य रूप से मौजूद थे।

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