देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास शालू वर्मा ने बताया कि अर्जुनसिंह चौहान पिता जितेन्द्र सिंह चौहान संचालनकर्ता रूकमणी वेयरहाउस ग्राम पटलावदा एवं गोविंद पिता राधेश्याम कुमावत ( चावल व्यापारी ) निवासी विजया रोड देवास से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों अंतर्गत 24.01 क्विंटल चावल जप्त किया गया था , जप्तशुदा चावल को कलेक्टर न्यायालय देवास के द्वारा राजसात किया जाकर नीलामी के आदेश किए गए है। आदेश के पालन में मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पाे. शाखा सिया देवास को सुपुर्दगी में दिए गए चावल की नीलामी 27 मई को दिन सोमवार , समय दोपहर 2.30 बजे से 3.30 बजे के मध्य की जाएगी।