BREAKING NEWS
BIG NEWS : खुले पानी के टैंक में गिरने से 5 वर्षीय.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : नीमच में विद्युत वितरण कंपनी रविवार को.. <<     KHABAR : उर्वरक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण, स्टॉक.. <<     KHABAR : पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन आमंत्रित,.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     REPORT : डॉग बाइट से बचाव और रेबीज रोकथाम को लेकर.. <<     KHABAR : खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष.. <<     BIG REPORT : जनसुनवाई के आवेदनों का मौके पर निराकरण,.. <<     NEWS : हिंदुस्तान जिंक के स्वास्थ्य शिविरों से 1100.. <<     BIG NEWS : विशेष विमान से नीमच पहुंचे स्वामी.. <<     BIG NEWS : करंट का जानलेवा झटका, छत भराई के दौरान.. <<     KHABAR : अभी करो, अर्जेंट करो... हमें परमानेंट करो के.. <<     KHABAR : गंभीर कुपोषण से जंग जीतकर स्वस्थ हुआ शुभम,.. <<     REPORT : गंभीर कुपोषण से जंग जीतकर तृषा लौटी.. <<     शिवपुरी में बुजुर्ग को जिंदा जलाने का.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 25, 2024, 5:44 pm
BIG NEWS : सनसनीखेज हत्या का संगीन अपराध, न्यायालय ने सुनाया फैसला, अब आजीवन जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे कुकड़ेश्वर के भेरूलाल व मुकेश, पढ़े खबर

Share On:-

नीमच। चिन्हित सनसनीखेज हत्या के संगीन अपराध में आरोपी भेरूलाल निवासी कुन्दवासा एवं मुकेश निवासी खानखेडी थाना कुकडेश्वर जिला नीमच को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 15.06.19 को सूचनाकर्ता मांगूनाथ पिता गोरखनाथ नाथबाबा उम्र 25 साल निवासी कुंदवासा ने थाना कुकडेश्वर पर सूचना दी कि उसका बडा भाई कैलाशनाथ उम्र 32 साल दिनांक 14.06.19 की रात्री 08.00 बजे से घर से बिना बताए कहीं चला गया है। सूचना से थाना कुकडेश्वर पर गुम इसान क्र. 19/15.06.19 कायम कर जॉच में लिया गया। गुमशुदा कैलाशनाथ पिता गौरखनाथ उम्र 32 साल निवासी कुंदवासा की लाश डुब क्षेत्र गड्डे मे होने की सूचना मिलने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए थाना कुकडेश्वर पर मर्ग क्र. 14/17.06.19 कायम कर जांच में लिया गया मर्ग जाँच से उक्त घटना रेत की पार्टनरशीप की बात पर विवाद होने से आरोपीगण भेरूलाल द्वारा घटना दिनांक की रात्रि को मृतक कैलाशनाथ के घर पर जाकर उसे अपने साथ अपनी मोटर सायकल पर बैठाकर डूब क्षेत्र स्थित खेत पर ले जाकर योजनाबद्ध तरीके से सह अभियुक्त मुकेश को जेसीबी मशीन लेकर घटनास्थल पर बुलाया तथा जेसीबी मशीन से कैलाशनाथ की हत्या कर शव को गड्डे में गाड दिया घटना के संबंध में थाना कुकडेश्वर पर अप.क्र 134/19 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी भेरूलाल पिता सत्यनारायण रावत उम्र 60 साल निवासी कुंदवासा एवं उसके साथी मुकेश पिता बंशीलाल प्रजापत उम्र 36 साल निवासी खानखेडी दिनांक 18.06.19 को गिरफ्तार किया गया था। मामला गंभीर संगीन होने से चिन्हित श्रेणी में लिया गया था।
प्रकरण सनसनीखेज होने से अधिक से अधिक भौतिक एवं अन्य साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस द्वारा साक्षियों पर नियंत्रण रखते हुए अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न कराई गई फलस्वरूप दिनांक 24.05.2024 को प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनासा द्वारा सत्र प्र.क्र. 15/19 में पारित निर्णय अनुसार प्रकरण के आरोपी भेरूलाल पिता सत्यनारायण रावत उम्र 60 साल निवासी कुन्दवासा एवं मुकेश पिता बंशीलाल प्रजापत उम्र 36 साल निवासी खानखेडी उक्त दोनो आरोपियों धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये तथा 201 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न करवाई गई थी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE