नीमच। समाजसेवी अशोक अरोरा गोली कांड के मुख्य आरोपी जयकुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी द्वारा दिए गए रेगुलर बेल यानी जमानत के आवेदन को आज माननीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश राकेश शर्मा द्वारा खारिज कर दिया गया है।
बाबू सिंधी द्वारा न्यायालय में आवेदन दिया गया था कि राकेश अरोरा और उनके मामले को समान माना जाए और इस आधार पर बाबू सिंधी को भी जमानत दी जाए। लेकिन माननीय न्यायाधीश ने इस तर्क को को ना मानते हुए बाबू सिंधी के आवेदन को खारिज कर दिया। बताते चले की अशोक अरोरा गोलीकांड का बाबू सिंधी मुख्य आरोपी है। बाबू सिंधी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।