नीमच। शहर में डायमंड ज्वेलर्स के संचालक अजय सोनी पर वर्ष 2017 में हुए प्राण घातक हमले के संबंध में जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार टेलर द्वारा आज दिए गए महत्वपूर्ण फैसले में तीन आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को 10000 रुपए का अर्थ दंड भी दिया गया है। जिनको सजा सुनाई गई है उन आरोपियों के नाम शाहरुख, फैयाज और नदीम है।
बताते चलें कि डायमंड ज्वेलर्स के संचालक अजय सोनी पर 10 जनवरी 2017 की रात को 8.30 बजे नीमच महू रोड पर बारादरी से आगे दरगाह के सामने देसी कट्टे से जानलेवा हमला किया गया था। हमले में अजय सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी कर का शीशा भी फूटा था।
जिला अभियोजक चंचल बाहेती ने बताया कि गोली कांड की इस वारदात में पुलिस ने अपराध क्रमांक 21 बटा 2017 के अंतर्गत धारा 120 बी, 307, 387, 427, 201 और आर्म्स एक्ट 25 व 27 की धाराओं में 12 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था। 7 साल तक न्यायालय में ट्रायल चला। साक्ष्यों और जिरह के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में शाहरुख, फैयाज और नदीम को दोषी पाते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई।