रतनगढ़। विपुल प्रभात करोरिया वन परिक्षेत्र अधिकारी जावद ने दिनांक 30-05-2024 को वन मंडल अधिकारी नीमच के लिखित निर्देशों की पालना में वन परिक्षेत्र जावद की बीट बसेड़ी भाटी के कक्ष क्रमांक 89 में सनलाइट एल्कोलाइट कंपनी द्वारा किए जा रहे आरक्षित वन भूमि पर अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा दी गई दूषित, त्रुटिपूर्ण, भ्रामक जानकारी के आधार पर कलेक्टर नीमच द्वारा वनभूमि का अंतरण किया गया है। 31 जनवरी 2024 से सनलाइट एल्को लाइट कंपनी द्वारा आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका वन विभाग 31 जनवरी 2024 से ही निरंतर पुरजोर विरोध लिखित रूप से कर रहा है।
दिनांक 30 /5 /2024 को मेरे द्वारा मेरे शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए कंपनी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। कंपनी प्रबंधन की ओर से एसडीएम राजेश शाह को फोन किया गया और कंपनी प्रबंधन के मात्र एक फोन पर एसडीम जैसे गरिमा में पद पर बैठे राज्य पत्रिका अधिकारी ने पुलिस चौकी डीकेन में कंपनी का एजेंट बनकर स्वयं के नाम एवं शासकीय पद के साथ वन विभाग द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही को कंपनी के पक्ष में बताते हुए मेरे एवं मेरे विभागीय स्टाफ के विरुद्ध लूट का प्रकरण दर्ज करवाने का प्रयास किया गया जो नियम विरुद्ध है। विवादित भूमि संवैधानिक रूप से पूर्णता आरक्षित वन भूमि है जिसे विधि विरुद्ध राजस्व विभाग अपनी बता रहा है।
एसडीएम द्वारा राजपत्र को दूषित एवम त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है, एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय दस्तावेज़ को गलत बताना शासन के नियम के विरुद्ध है ।