मनासा। दिनांक 06.06.2024 को आवेदक अर्पित कुमार पिता पुष्कर दानगढ उम्र 30 साल निवासी रामेश्वर कालोनी मनासा ने थाना उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र दिया कि में नगर परीषद मनासा मे निर्माण शाखा मे दे०वे०भो० कम्प्युटर आपरेटर सहायक के पद पर पदस्थ हूं जिसके अंतर्गत शासन द्वारा नगर परीषद मे आने वाले नये निर्माण की अनुमती आनलाईन होने के बाद मेरी शाखा से ही जारी होती है । आज दिनांक 06.06.2024 को दिन करीब 12.30 बजे मै तथा दिनेश जी चोहान दोनो साथ मे बेठकर शासकिय कार्य कर रहे थे तभी जाकिर पिता फकिर मोहम्मद निवासी नुरी कालोनी मनासा का आया व मुझे मां बहन की नंगी नंगी गालीयां देकर बोला की तुमने निर्माण अनुमती क्यों जारी नहीं की, तो मैने व दिनेश चोहान ने बोला की साईट बंद होने के कारण नहीं हुई है तो इतने मे जाकिर ने ओर उत्तेजीत होकर टेबल रखे शासकिय रजिस्टर व दस्तावेज जोर से पटक दिये ईतने मे चिल्ला चोट सुनकर मेरे साथ काम करने वाले लोकेन्द्र साधु, शिवकरण नागदा, चन्द्रशेखर सोनी व शिवा दुर्गज आ गये जिन्होने जाकिर को समझाने का प्रयास किया तो जाकिर ने शिवा दुर्गज को भी गाली गलोच कर जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया व जाकीर जाते जाते बोला की ईनको समझा लेना नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। जाकिर के द्वारा पुर्व में भी शिवकरण नागदा, रेखा मुंदडा संजय व्यास, गोपाल राठोर, रामपाल सोनी, दिनेश चोहान, गोरव कलोलीया व शिवा दुर्गज आदी के साथ भी गाली गलोच कर अभद्र व्यवहार किया है।
उक्त घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच अंकित जायसवाल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाकर एसडीओपी महोदय मनासा व थाना प्रभारी मनासा को तत्काल
वेधानिक कार्यवाही करने एवं आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी विमलेश उईके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनासा द्वारा रिपोर्ट पर से आरोपी जाकीर पिता फकिर मोहम्मद निवासी नूरी कालोनी मनासा के विरूध्द थाना मनासा पर अपराध धारा 294,353,506 भादवि व धारा 3(1) द.3 (1)ध एससी/एसटी एक्ट का पंजिबध्द किया जाकर आरोपी जाकीर पिता फकिर मोहम्मद मुसलमान नि० नूरी कालोनी मनासा को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी जाकिर पिता फकिर मोहम्मद रंगरेज मुसलमान उम्र 50 साल निवासी नूरी कालोनी मनासा