मनासा। सम्पुर्ण भारत में नविन अपराधिक कानुन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य विधान लागु हुआ है जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल द्वारा जिले में सभी अनुविभागीय अधिकारीयों एवं थाना प्रभारीयों को थाना स्तर पर जनप्रतिनिधी, शांति समिति गणमान्य नागरिको, विभीन्न संघो / संगठनो के प्रमुख, सरपंच सचिव, ग्राम कोटवार आदि की बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया के निर्देशन में एसडीएम मनासा पवन बारीया व एसडीओपी मनासा विमलेश उईके व थाना प्रभारी मनासा शिवकुमार यादव के नेतृत्व में थाना मनासा पर नवीन कानुन के संबंध में प्रचार प्रसार व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को थाना मनासा प्रांगण में नविन अपराधिक कानुन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य विधान के प्रति लोगो को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो इसके लिये नगर एवं ग्रामो के जनप्रतिनिधि, नगर के गणमान्य नागरिक, शांती समिति सदस्यों, ग्राम के कोटवारों, व्यापारी संघ, सर्राफा एशोसिएशन, सचिव संघ, पटवारी संघ आदि संघ/संगठनो को कानुन के संबंध में जानकारी हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एडीपीओ महोदय, एजीपी महोदय द्वारा नविन अपराधिक कानुन के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में एसडीएम महोदय मनासा पवन बारीया, एसडीओपी महोदय मनासा विमलेश उईके, एडीपीओ मनासा रमेश नावडे, सेवानिवृत्त उप संचालक अशोक सोनी, थाना प्रभारी मनासा व नगर पंचायत मनासा के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व शांति समिति सदस्य उपस्थित रहे।