चित्तौड़गढ़। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बेगूं ने अपने एक निर्णय में सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायल के पक्ष में 11 लाख 62 हजार रुपये का अवार्ड मय ब्याज विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा अदा कराये जाने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार रावतभाटा तहसील के बड़ोदिया कुण्डाल निवासी प्रार्थी लतीफ मोहम्मद पिता फकीर ने जरिये अधिवक्ता जेपी नैनवा, निखिल दशोरा, लालूराम डांगी, दुर्गाशंकर सुखवाल न्यायालय में एक क्लेम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी बस में खलासी था और 29 नवंबर 2016 शाम को अपनी चौधरी बस संख्या एमपी-14एच-3001 से रामगंज मण्डी से रावतभाटा आ रहा था। बस के चालक ने बस को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर कानिया तालाब के पास साईड में गड्डे में उतार दी जिसमें प्रार्थी की रीढ की हड्डी टुट गयी व अन्य सवारियों के भी गम्भीर चोंटे आयी। घायल खलासी लतीफ कोटा अस्पताल में इलाजरत रहा।
दौराने सुनवाई प्रार्थी की ओर से पुलिस चालान व इलाज के दस्तावेज व मय साक्ष्य पेश हुए जबकि बीमा कम्पनी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उभयपक्षो की बहस के पश्चात न्यायालय ने माना कि बस चालक की लापरवाही व गफलत पूर्वक चलाने से घटना घटित हुई।