BREAKING NEWS
KHABAR : डायरिया पर वार- पीएचई का विशेष अभियान,.. <<     BIG REPORT : राजस्व अमले की त्वरित कार्रवाई से.. <<     KHABAR : नशे से दूरी है जरूरी अभियान का आगाज, मनासा.. <<     REPORT : 109 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की कार्यशाला.. <<     KHABAR : कसरावद में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान.. <<     KHABAR : मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रदेश.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : वैश्विक निविदाओं से हवाई किराया घटाने और.. <<     BIG NEWS : उज्जैन में देश की पहली हाईटेक आंगनबाड़ी.. <<     KHABAR : ओटले हटाने पहुंचा नगर पालिका अमला,.. <<     KHABAR : चारभुजानाथ मंदिर में अजमेरा परिवार ने.. <<     BIG NEWS : समान कानून लागू करने की दिशा में बढ़ रही.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का ग्राम पड़दा और किसान दिनेश का.. <<     नीमच बुलेटिन: आज की बड़ी सुर्खियां, देखे एंकर.. <<     KHABAR : मुख्यमंत्री की प्रेरणा से बड़वानी में नशे.. <<     BIG NEWS : 72 घंटे का ऑपरेशन सफलता, शाजापुर पुलिस ने 4.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 23, 2024, 6:10 pm
BIG REPORT : नीमच में पटवारी और चौकीदार को 3-3 साल की सजा, बंटवारा रिपोर्ट की एवज में मांगे थे 18 हजार, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। शहर में शनिवार दोपहर को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने बंटवारे की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के एवज में 18 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले पटवारी और चौकीदार को 3-3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

निलेश सुथार ने करीब 6 वर्ष पहले लोकायुक्त पुलिस कार्यालय, उज्जैन में एक शिकायती आवेदन दिया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि उसके और उसके भाई अनिल सुथार के ससुर की भूमि ग्राम जाट पटवारी हल्का नंबर 28 टप्पा रतनगढ़, तहसील सिंगोली, जिला नीमच में स्थित हैं। इस भूमि के बंटवारे के लिए तहसील कार्यालय, रतनगढ़ में आवेदन किया था।

इस संबंध में पटवारी हल्का नंबर 28 सुभाष सिंह चौहान को रिपोर्ट प्रस्तुत करना थी। इस एवज में पटवारी ने 18 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर लोकायुक्त पुलिस टीम ने 28 जनवरी 2019 को आरोपी पटवारी सुभाष सिंह चौहान और चौकीदार नूर खां को जाट गांव में एक व्यक्ति के घर पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

मामले में टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद की थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 सहपठित धारा 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को शनिवार को सजा सुनाई हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE