भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब अतिथि शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। शिक्षकों के नए केडर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग 2018 की सेवा शर्तों में बदलाव किया गया है। तीन शैक्षणिक सत्र और 200 दिन तक सरकारी स्कूलों में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
दरअसल मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें व भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया गया है। यह नियम एक जनवरी 2025 से लागू होंगे। यानी ईएसबी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की परीक्षा में यह नियम लागू होंगे और रिक्त पदों में से 50 फीसदी अतिथि शिक्षकों को जाएंगे। इस नियम का बहुत से शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा।