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January 1, 2025, 11:31 am
REPORT : बहादुरपुर बैराज से बड़ावदा के बैराज तक 200 मीटर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल का उपयोग प्रतिबंधित, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, पढ़े खबर 

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रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने आगामी समय में जावरा शहर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेश के तहत नगर पालिका परिषद जावरा के ग्राम बहादुरपुर स्थित बैराज से मलेनी नदी पर स्थित नगर परिषद बड़ावदा के बैराज तक मलेनी नदी के दोनों तट से 200 मीटर क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए बहादुरपुर स्थित बैराज से बड़ावदा के बैराज तक नदी के दोनों तट से 200 मीटर क्षेत्र में बैराज में संग्रहित पेयजल से कृषकों द्वारा विद्युत, डीजल पंप आदि तथा अन्य संसाधनों से सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा नगर पालिका अधिकारी जावरा को निर्देशित किया गया है कि बहादुरपुर बैराज से बड़ावदा के बैराज तक नदी के 200 मीटर क्षेत्र में कृषकों के विद्युत कनेक्शन तत्काल प्रभाव से विच्छेद किए जाएं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दांडिक कार्रवाई की जाएगी।

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