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January 1, 2025, 6:36 pm
BIG NEWS : कलेक्टर द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के स्वीकृत भवन निर्माण एवं संधारण मरम्मत कार्यों की निविदा के संबंध में गंभीर अनियमितता बरतने पर राजेश भावसार तत्काल प्रभाव से निलंबित, पढे़ आरिफ मंसूरी की खबर 

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झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के आदेशानुसार जनजातीय कार्य विभाग में संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओ के स्वीकृत भवन निर्माण एवं संधारण मरम्मत कार्यों के लिये सम्पादित किये जाने वाले निविदा आमंत्रण की प्रकिया, समिति गठन आदेश 27 दिसम्बर 2024 जारी होने से पूर्व ही 23 दिसम्बर 2024 को नस्ती प्रचलित कर निविदा विज्ञप्ति जारी कराने का कृत्य सम्पादित किया गया, जो गंभीर अनियमितता की परिधि में आने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत राजेश भावसार, सहायक ग्रेड-2 कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला झाबुआ निर्धारित किया गया है। साथ ही सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग निशा मेहरा को उपरोक्त प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

निलंबन अवधि में राजेश भावसार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता अर्जित होगी, उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
 

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