मंदसौर। जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मंदसौर ने बताया किकिशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 नियम के तहत् स्थापित/ संचालित प्राधिकरणों / संस्थाओं के सुदृढीकरण एवं निर्माण, बाल देखरेख संस्थाओं में आधारभूत सुविधाऐं, गुणवत्तापूर्ण एवं बाल अनुकूल वातावरण निर्माण तथा बच्चो के सर्वाेत्तम हित में उनके कल्याण एवं पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण तथा समाज की मुख्यधारा में पुर्नसमेकन एवं उनके विकास हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बचत बैंक खाता क्रंमाक 60411029562 ‘’ किशोर न्याय निधि योजना’’ के नाम से खोला गया है। इस खाते में राशि दान कर सकते हैं।