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January 16, 2025, 4:28 pm
BIG NEWS : दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय ने 11 साल बाद सुनाया फैसला, सास-ससुर को एक साल की सजा, एक लाख रुपए की मांग और मारपीट के आरोप में दोषी करार, पढ़े खबर 

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नीमच। जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा, कैंप रामपुरा ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू से दहेज की मांग और मारपीट के दोषी पाए गए सास-ससुर को एक साल की सजा और 1 हजार का जुर्माना लगाया है।


कोर्ट ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के बारी दरवाजा निवासी अब्दुल रज्जाक (60) और पत्नी शमीम बानो (57) को एक-एक साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा दोनों को धारा 323/34 के तहत छह-छह माह का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।


पीड़िता निखत परवीन उर्फ सोना का निकाह 2010 में वकार युनुस के साथ जमालपुरा में हुआ था। शादी के बाद एक बेटे का जन्म भी हुआ। कुछ समय बाद से ही सास-ससुर और पति पीड़िता से एक लाख रुपए की दहेज मांग करने लगे। वे इसके लिए उसके साथ मारपीट भी करते थे। प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने 2013 में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।


लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर सास-ससुर को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। 

 

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